Thane में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की जेल
ठाणे । महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त 64 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के लिए बुधवार को एक सुरक्षाकर्मी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुकदमा शुरू होने से पहले ही पीड़ित महिला की मौत हो गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. एस. देशमुख ने आरोपी मोहम्मद गुड्डू उर्फ दिलकश मोहम्मद हबीबुल्ला शेख के खिलाफ 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 354 ए (1) और 452 (घर में जबरन प्रवेश) के तहत दोषी करार दिया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मानसिक रूप से बड़ी नहीं हो पाई थी और अविवाहित थी। वह शहर के नौपाड़ा इलाके में अपने भाई के साथ रहती थी। म्हात्रे के अनुसार चार नवंबर 2021 की दोपहर को आरोपी पीने का पानी मांगने के बहाने पीड़िता के घर में घुस गया, जब वह अकेली थी। उन्होंने कहा कि आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया और मौके से फरार हो गया। म्हात्रे ने कहा कि जब पीड़िता का भाई घर लौटा तो उसने अपनी बहन को फर्श पर पड़ा पाया, वह कुछ भी बताने में असमर्थ थी।
उन्होंने कहा कि इसके भाई, पीड़िता को चिकित्सक के पास ले गया, जहां डॉक्टर ने बलात्कार की पुष्टि की, और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि, मुकदमा शुरू होने से पहले ही पीड़िता की मौत हो गई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के भाई और आरोपी को नौकरी पर रखने वाली सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी समेत नौ गवाहों से पूछताछ की। म्हात्रे ने कहा कि मेडिकल साक्ष्यों से भी आरोपी के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि दोषी पर लगाया गया जुर्माना मृतक पीड़िता के भाई को मुआवजे के तौर पर दिया जाए।