Supreme Court: संपत्तियों में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, याचिकाओं पर शुरू की सुनवाई
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न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 17 सितंबर को कहा था कि 1 अक्टूबर तक बिना सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के किसी की भी संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा।