Supreme Court: ‘मुआवजा दिये बिना जायदाद से नहीं किया जा सकता बेदखल’, 22 साल इंतजार के बाद भूमि मालिकों को राहत
Share News
शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद-142 के तहत पूर्ण न्याय करने के अपने असाधारण अधिकार का प्रयोग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने जमीन मालिकों की बाजार दर से मुआवजा तय करने की मांग खारिज कर दी थी।