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Supreme Court: ‘आपराधिक मामले में हाजिर होना जरूरी हो, तो विदेशियों को बाहर न जाने दें’ सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आपराधिक मामले में आरोप का जवाब देने के लिए किसी विदेशी नागरिक की पेशी जरूरी हो तो उसे भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 

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