SC: ‘सक्षम और दिव्यांग उम्मीदवार से अलग UPSC परीक्षा नहीं ले सकते’, पूजा खेडकर केस में कोर्ट की टिप्पणी
Share News
पूजा खेडकर के वकील ने दिल्ली सरकार के हलफनामे का जवाब देने के लिए कुछ समय देने की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख तय की। साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक ही पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से राहत दे दी।