Thursday, July 24, 2025
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Prayagraj : हाईकोर्ट ने कहा- चयनितों को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं, पर नियोक्ता भी नहीं कर सकता मनमानी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन नियोक्ता भी मनमानी नहीं कर सकता।

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