Tuesday, April 8, 2025
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PPF में नॉमिनी-अपडेट कराने के लिए नहीं देनी होगी फीस:वित्त मंत्री ने दी नियम में बदलाव की जानकारी, अब 4 नॉमिनी बना सकेंगे

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अब पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में नॉमिनी का नाम अपडेट कराने या नॉमिनी बढ़ाने पर आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमने इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सीतारमण ने बताया कि मुझे हाल ही में मुझे बताया गया कि वित्तीय संस्थाएं नॉमिनी का नाम अपडेट कराने के लिए फीस ले रही हैं। हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार अब 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। पहले एक व्यक्ति को ही नॉमिनी बना सकते थे
पुराने नियम के अनुसार बैंक खातों और PPF में केवल एक व्यक्ति को ही नॉमिनी बनाया जा सकता था। नए कानून के लागू होने के बाद अकाउंट होल्डर अब एक बैंक अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। यह बदलाव अनक्लेम्ड अमाउंट को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए किया गया है। मार्च 2024 तक बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए की ऐसी राशि है, जिस पर कोई दावा नहीं किया गया है। PPF में मिल रहा 7.1% सालाना ब्याज
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। PPF अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 500 रुपए है। किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा करने की जरूरत है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए सालाना तय की गई है। 15 साल का रहता है मैच्योरिटी पीरियड
PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही बढ़ाना होगा। 5 साल का रहता है लॉक इन पीरियड
हालांकि PPF अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भर कर पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि 15 साल साल पहले पैसा निकालने पर आपके फंड से 1% की कटौती की जाएगी। कौन खोल सकता है PPF अकाउंट?
कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर यह अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा भी से खाता खोला जा सकता है।

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