Monday, January 13, 2025
Latest:
Latest

Delhi: वैवाहिक विवादों में दर्ज FIR को नियमित तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता, HC ने खारिज की शख्स की याचिका

Share News

न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों के बावजूद, इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए, और विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *