Delhi: वैवाहिक विवादों में दर्ज FIR को नियमित तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता, HC ने खारिज की शख्स की याचिका
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न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों के बावजूद, इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए, और विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो।