Bengaluru Stampede: बंगलूरू भगदड़ मामला पहुंचा हाईकोर्ट, कर्नाटक सरकार ने कहा- दोषारोपण के लिए कोई जगह नहीं
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बंगलूरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत में दोपहर 2.30 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई।