Bangladesh: अदालत ने खारिज की हिंदू संत चिन्मय दास की अपील, कहा- तय तारीख पर ही होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
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Bangladesh: चटगांव मेट्रोपोलिटन सेशन जज सैफुल इस्लाम ने याचिका खारिज की, क्योंकि वकील के पास चिन्मय दास की ओर से याचिका दायर करने का अधिकार पत्र (पावर ऑफ अटॉर्नी) नहीं था। वकील रवींद्र घोष ने अदालत से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।