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Atul Subhash Suicide मामले में पत्नी Nikita Singhania के परिवार के सदस्य का आया पहला रिएक्शन, जानें अतुल सुभाष के ससुराल ने आरोपों पर क्या कहा?

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निकिता सिंघानिया के 70 वर्षीय चाचा सुशील कुमार ने बेंगलुरू में रहने वाले 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, निकिता के अलग हुए पति अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया है। कुमार ने इंडिया टुडे टीवी से कहा, “निकिता अभी वहां नहीं है, लेकिन जब वह वापस आएगी, तो वह हर सवाल का जवाब देगी।”
सुशील कुमार ने कहा, “मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में एफआईआर में मेरा नाम दर्ज है। लेकिन मैं वहां (बेंगलुरू में) नहीं था और न ही इस मामले में मेरी कोई भूमिका थी। हमें मामले के बारे में मीडिया से ही पता चला।”
 

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मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुभाष को उनके बेंगलुरू अपार्टमेंट में मृत पाया गया, उन्होंने 24 पन्नों का नोट और 1.5 घंटे का वीडियो छोड़ा। अपने नोट में उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता और उसके परिवार पर उत्पीड़न और दहेज मांगने, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और यहां तक ​​कि हत्या के आरोप सहित झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया।
 
हालांकि, कुमार ने आरोपों को “निराधार” बताते हुए अपने परिवार की बेगुनाही की घोषणा की। उन्होंने कहा, “हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अदालत में मामला चल रहा है और अदालत का जो भी फैसला होगा, उसका पालन किया जाएगा।” कुमार ने कहा, “मैं एक अलग फ्लैट में रहता हूं और भले ही मैं रिश्ते से निकिता का चाचा हूं, लेकिन मुझे मामले का विवरण नहीं पता है। निकिता अभी वहां नहीं है, लेकिन जब वह वापस आएगी, तो वह हर सवाल का जवाब देगी। सुभाष ने जो भी आरोप लगाए हैं, निकिता उन सभी का जवाब देगी।”
 
सुभाष के सुसाइड नोट में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक पारिवारिक अदालत में कानूनी लड़ाई और निकिता द्वारा अत्यधिक भरण-पोषण राशि की मांग करने और अदालती कार्यवाही के दौरान उसे ताना मारने सहित उसके वर्षों के कष्टों का विवरण दिया गया है। कुमार ने कहा कि चल रही कानूनी कार्यवाही के कारण उनके परिवार का सुभाष के पक्ष से कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने कहा, “तीन साल से मामला अदालत में चल रहा है और हमारी तरफ से कोई भी उनसे नहीं मिला।”
 

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बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में सुशील कुमार का नाम दर्ज है।
पुलिस ने सुभाष के भाई अतुल की शिकायत के आधार पर सुभाष की पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बीएनएस एक्ट की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था। बीएनएस एक्ट की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) गैर-जमानती है।

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