Friday, July 18, 2025
Latest:
Business

जरूरत की खबर- कल से फास्टैग के नए नियम लागू:जानिए पेनाल्टी से कैसे बच सकते हैं, कब ब्लैक लिस्टेड हो सकता है आपका फास्टैग

Share News

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य टोल टैक्स वसूली को आसान बनाना और टोल बूथ पर ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर करना है। यह नियम 17 फरवरी, 2025 यानी कल से लागू हो जाएंगे। हर वाहन चालक को इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे उन्हें पेनाल्टी या दोगुना टैक्स न देना पड़े। तो चलिए आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि फास्टैग को लेकर नया नियम क्या है? साथ ही जानेंगे कि- सवाल- फास्टैग (FASTag) क्या है?
जवाब- फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप लगी होती है। इसे गाड़ी के विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है। यह वाहन चालक के बैंक खाते या फास्टैग वॉलेट से अटैच्ड होता है। फास्टैग की मदद से टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल शुल्क का भुगतान किया जाता है। इससे समय और ईंधन (फ्यूल) की बचत होती है। सवाल- फास्टैग का नया वेलिडेशन नियम क्या है?
जवाब- NPCI ने 28 जनवरी, 2025 को एक सर्कुलेशन जारी किया। इन नए नियमों के मुताबिक, अगर फास्टैग रीड होने से एक घंटे पहले तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैक लिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर फास्टैग बैलेंस कम है या फास्टैग किन्हीं कारणों ब्लॉक है तो भी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक से जुर्माने के रूप में दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ अन्य नियम भी हैं। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- फास्टैग नियम में बदलाव से यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा?
जवाब- नए नियम के मुताबिक, अगर यूजर का फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है और वह टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद रिचार्ज करता है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। तुरंत फास्टैग रिचार्ज करने से भी टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं होगा। साथ ही उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा। इसलिए अगर किसी का फास्टैग ब्लैकलिस्ट है तो वह रीड होने से 60 मिनट के अंदर या फिर रीड होने के 10 मिनट बाद फास्टैग रिचार्ज करा लें। ऐसा करने पर उनसे दोगुना चार्ज नहीं लिया जाएगा। कुल जमा बात यह है कि टोल प्लाजा की लाइन में खड़े होकर रिचार्ज कराने का कोई फायदा नहीं है। आप फास्टैग रीड होने से 60 मिनट पहले रिचार्ज कर लें या फिर फास्टैग रीड होने के 10 मिनट के भीतर रिचार्ज कर लें। इससे आपके खाते से कटा एक्स्ट्रा पेमेंट वापस हो जाएगा। सवाल- फास्टैग कब ब्लैक लिस्ट या ब्लॉक हो सकता है?
जवाब- फास्टैग ब्लैक लिस्ट किए जाने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें बैलेंस कम हाेने से लेकर KYC अपडेट न होने तक कई कारण शामिल हैं। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- फास्टैग यूजर्स को पेनाल्टी से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
जवाब- पेनाल्टी से बचने के लिए फास्टैग यूजर्स को टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना चाहिए। ब्लैकलिस्टिंग से बचने के लिए फास्टैग से KYC डिटेल अपडेट रखना जरूरी है। इसके अलावा लंबी यात्राओं से पहले अपने फास्टैग बैलेंस की स्थिति की जांच करनी चाहिए। इससे आप एक्स्ट्रा टोल चार्ज से बच सकते हैं। सवाल- फास्टैग ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए मिनिमम कितना बैलेंस रखना जरूरी है?
जवाब- NHAI ने फास्टैग वॉलेट के लिए मिनिमम बैलेंस रखने के नियमों को हटा दिया है। हालांकि वाहन चालकों को अपनी सहूलियत के लिए फास्टैग अकाउंट में कम-से-कम 100 रुपए का बैलेंस बनाए रखना चाहिए। इससे टोल टैक्स पर बिना किसी रूकावट और पेनाल्टी के यात्रा कर सकते हैं। साथ ही ब्लैकलिस्टिंग से भी बच सकते हैं। इसके अलावा ब्लैकलिस्टिंग से बचने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखें। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- अगर फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो गाड़ी टोल प्लाजा से कैसे निकलेगी?
जवाब- दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है। अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो भी आप नकद भुगतान करके टोल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपसे सामान्य टोल शुल्क से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। सवाल- फास्टैग ब्लैक लिस्टेड हो तो उसे कैसे एक्टिव कराएं?
जवाब- ब्लैक लिस्टेड फास्टैग को एक्टिव कराने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फास्टैग को किन कारणों से ब्लैक लिस्ट किया गया है। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखें। जैसेकि- ……………………
जरूरत की ये खबर भी पढ़ें… जरूरत की खबर-रोड एक्सीडेंट में रोज मरते हैं 493 लोग:सिर्फ हेलमेट लगाने से बच सकती हैं 30,000 जिंदगियां भारत में, साल 2024 के दौरान सड़क दुर्घटना में एक लाख 80 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह आंकड़ा साल 2023 में, रोड एक्सीडेंट में होने वाली 1.72 लाख लोगों की मौत से अधिक है। पूरी खबर पढ़िए…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *