स्मॉल-सेविंग्स स्कीम्स को लेकर 1-अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम:PPF-सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के लिए जारी किए गए हैं दिशानिर्देश, जानें डीटेल्स
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खुलने वाली नेशनल स्मॉल सेविंग्स (NSS) स्कीम्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। यह नियम इन स्कीम्स के तहत अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित यानि रेगुलर करने के लिए हैं। नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। सर्कुलर के मुताबिक, NSS की स्कीम्स के तहत अलग-अलग कैटेगरी की पहचान की गई है और उनके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। NSS-87 अकाउंट्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट्स सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स पोस्ट ऑफिसों को जरूरी निर्देश