विकास दिव्यकीर्ति को हाईकोर्ट से राहत मिली:अग्रिम कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई; अजमेर कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा
जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। विकास दिव्यकीर्ति के वकील पुनीत सिंघवी ने कहा- हमने अपील में कहा था कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया है। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसिडिंग शुरू की है, वो गलत है। उन्होंने कहा- हमारा इरादा किसी की भी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इस मामले में जिस वीडियो की बात की जा रही है। उसे भी तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इस तरह की कार्रवाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को बाधित करती है। निचली अदालत ने इस पूरे मामले में कानूनी रूप से पूरे प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को भी बनाया पक्षकार
वहीं शिकायतकर्ता कमलेश मंडोलिया की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट राजेश कुमार शर्मा ने कहा- दिव्यकीर्ति ने ज्यूडिशियरी के खिलाफ गलत बयान जारी किए हैं। इससे न्यायिक अधिकारियों की मानहानि हुई है। निचली अदालत ने कानून के तहत ही प्रक्रिया का पालन किया है। कमलेश मंडोलिया ने याचिका का जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाते हुए जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अजमेर कोर्ट में पेश होने के दिए थे आदेश
शिकायतकर्ता ने विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ अजमेर कोर्ट में मानहानि की शिकायत की थी। उन्होंने याचिका में कहा था- विकास दिव्यकीर्ति ने एक वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया है। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अजमेर के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ विकास दिव्यकीर्ति ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। 22 जुलाई को अजमेर कोर्ट में सुनवाई के लिए विकास दिव्यकीर्ति ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने उनको 2 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए। एक वीडियो से शुरू हुआ विवाद
दरअसल, यह विवाद दृष्टि IAS कोचिंग के संचालक विकास दिव्यकीर्ति के एक वीडियो शो ‘IAS वर्सेज जज- कौन ज्यादा ताकतवर’ से खड़ा हुआ था। इसमें विकास दिव्यकीर्ति ने IAS को पावरफुल बताया था। इस पर वकील कमलेश मंडोलिया की शिकायत पर अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की अदालत ने मामला दर्ज कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने 40 पेज के आदेश में कमलेश मंडोलिया की ओर से पेश किए मानहानि केस को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। पूरे मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… जजों पर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट पहुंचे विकास दिव्यकीर्ति:अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की अपील; कहा- किसी की भावना को आहत नहीं किया जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। यह अपील अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। विकास दिव्यकीर्ति के वकील पुनीत सिंघवी ने कहा- अपील में कहा है कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया है। (पूरी खबर पढ़ें) जजों पर टिप्पणी के मामले में विकास दिव्यकीर्ति को नोटिस:22 जुलाई को अजमेर कोर्ट में पेश होने का आदेश; वीडियो में IAS को पावरफुल बताया था जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अजमेर के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई की। (पूरी खबर पढ़ें)