भास्कर अपडेट्स:सुप्रीम कोर्ट के जज बने जस्टिस मनमोहन, CJI संजीव खन्ना ने दिलाई शपथ
CJI संजीव खन्ना ने गुरुवार को जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलाई। वे इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनाने का निर्णय 28 नवंबर को लिया गया था। जस्टिस मनमोहन के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधिशों की कुल संख्या 34 तक हो सकती है। आज की अन्य बड़ी खबरें… दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। गोयल ने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखकर कहा कि बढ़ती उम्र के कारण खुद को चुनावी राजनीति से अलग रखना चाहता हूं। पार्टी में रहकर सेवा करता रहूंगा। गोयल पिछले 10 सालों से दिल्ली की शहादरा विधानसभा से विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उससे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। दिल्ली मेट्रो की केबल चोरी, सर्विस प्रभावित; मोतीनगर और कीर्तिनगर के बीच हुई वारदात दिल्ली मेट्रो की केबल चोरी की हो गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि मोतीनगर और कीर्तिनगर के बीच केबल चोरी की वजह से ब्लू लाइन मेट्रो सर्विस प्रभावित हुई। दिन में ब्लू लाइन पर मेट्रो कम स्पीड से चलने की वजह से लेट होंगी। रात में मेट्रो ऑपरेशन बंद होने के बाद केबल ठीक की जाएगी। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में स्कूल में गोलीबारी, 2 स्टूडेंट घायल, हमलावर ने खुद को गोली मारी नॉर्थ कैलिफोर्निया के स्कूल में बुधवार एक हमलावर ने गोलीबारी। हमले में 2 बच्चे घायल हुए। हमले के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारी। उसकी मौत हो गई। AP की रिपोर्ट के मुताबिक, घायल हुए स्टूडेंट का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फेदर रिवर स्कूल ऑफ सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट्स एक प्राइवेट स्कूल है। इस स्कूल में 5500 लोग पढ़ते हैं। अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार से जवाब मांगा, तमिलनाडु और पंजाब से भी मांगे आंकड़े सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन को “गंभीर समस्या” करार देते हुए इसे नियंत्रित करने की जरूरत बताई है। बुधवार को कोर्ट ने मप्र, तमिलनाडु, पंजाब सहित 5 राज्यों से इस समस्या पर विस्तृत तथ्य और आंकड़े पेश करने को कहा। कोर्ट ने यह निर्देश 2018 में दाखिल एम. अलगरसामी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में इन राज्यों में नदियों और समुद्र तटों पर अवैध रेत खनन की CBI जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अनियंत्रित रेत खनन पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। बिना पर्यावरणीय मंजूरी और योजना के इनके संचालन की अनुमति दी गई है। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या NGT के आदेशों के खिलाफ ऐसी ही कोई याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या रेत खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य है।