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भास्कर अपडेट्स:संविधान प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को फैसला सुनाएगा

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिकओं पर 25 नवंबर को फैसला सुनाएगा। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संदर्भ में सोशलिस्ट यानी समाजवादी होने का मतलब है कल्याणकारी देश होना। पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला और अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन को अच्छे से जांचा-परखा है। दरअसल, इंदिरा गांधी सरकार में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘सोशलिस्ट’ और ‘सेक्युलर’ शब्द शामिल किए गए थे। आज की अन्य प्रमुख खबरें… डोनाल्ड ट्रम्प ने जॉर्ज सोरोस के पूर्व मनी मैनेजर को अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेट किया नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अमेरिकी बिजनेमैन जॉर्ज सोरोस के पूर्व मनी मैनेजर स्कॉट बेसेंट को अगले ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेट करेंगे। 62 वर्षीय बेसेंट 1991 से सोरोस फंड मैनेजमेंट में अलग-अलग समय पर काम कर चुके हैं। वे ‘की स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट’ नाम के हेज फंड के फाउंडर हैं। अगर सीनेट ने उनके नॉमिनेशन को स्वीकार किया तो वह देश के पहले समलैंगिक ट्रेजरी सेक्रेटरी बनेंगे।

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