सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया था। तीन जजों की बेंच ने सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत छह आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले जबकि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद के फैसले को सही ठहराया था।