प्रेमिका ने रिश्ता तोड़ने के लिए प्रेमी को जहर देकर रास्ते से हटाया, अब बेवफा गर्फफ्रेंड को मिली मौत की सजा
तिरुवनंतपुरम: केरल की एक अदालत ने सोमवार को शेरोन राज हत्याकांड में एक महिला को मौत की सजा सुनाई। नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने मामले में तीसरे आरोपी उसके चाचा निर्मलकुमारन नायर को भी तीन साल कैद की सजा सुनाई।
ग्रीष्मा नाम की महिला ने 2022 में अपने प्रेमी के साथ रोमांटिक रिश्ते को खत्म करने के लिए उसे जहर देकर मार डाला था। अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला करार दिया। ग्रीष्मा ने कीटनाशक युक्त आयुर्वेदिक काढ़े से शेरोन राज को जहर दिया था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ:
न्यायालय ने एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सज़ा सुनाते हुए कहा “यौन अंतरंगता के बहाने शेरोन को आमंत्रित करने और उसके बाद अपराध करने के कृत्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। आपराधिक कृत्यों के लिए सज़ा सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है। शेरोन द्वारा संदिग्ध जूस का वीडियो रिकॉर्ड करने जैसे साक्ष्य, जबकि ग्रीष्मा ने उसे रिकॉर्ड न करने के लिए कहा था, यह दर्शाता है कि उसे संदेह था कि कुछ गड़बड़ है। शेरोन ने 11 दिनों तक बिना पानी की एक बूँद पिए अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष किया।
अदालत ने आगे कहा कि ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन के साथ विश्वासघात किया, उसे भावनात्मक रूप से हेरफेर किया। न्यायालय ने कहा कि उसके पास शेरोन द्वारा मानसिक दबाव के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, “ग्रीष्मा का बचाव कि शेरोन ने उसका शारीरिक शोषण किया था, उसमें भी कोई सबूत नहीं है। इसके विपरीत, शेरोन ने कभी भी किसी संदेश या संचार में उसे दोषी नहीं ठहराया। जबकि शेरोन अभियुक्त के प्रति प्रतिबद्ध थी, वह उसी समय अपने मंगेतर के संपर्क में थी।”
अदालत ने कहा, “यह स्पष्ट है कि अपराध पूर्व नियोजित था और बिना किसी उकसावे के अंजाम दिया गया। ग्रीष्मा द्वारा अपने अपराध को छिपाने के लिए किए गए चालाक प्रयास असफल रहे। अपराध की गंभीरता के मद्देनजर उसकी कम उम्र की दलील पर विचार नहीं किया जा सकता। साक्ष्यों से पता चलता है कि शेरोन को ग्रीष्मा की हत्या की योजना के बारे में पता नहीं था।”
इसे भी पढ़ें: Morning Breakfast: 99% लोगों को नहीं पता खजूर खाने का सही तरीका, कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं कर रहे सेवन
विशेष लोक अभियोजक का बयान: विशेष लोक अभियोजक वी.एस. विनीत कुमारी ने पीटीआई को बताया, “आज अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार प्रथम आरोपी ग्रीष्मा को मृत्युदंड और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पाया है कि यह सबसे दुर्लभ मामला है और मृत्युदंड दिया गया है।”
उन्होंने कहा “अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में उठाए गए लगभग सभी हालात अदालत द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं और बचाव पक्ष की दलील कि इसमें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, को सभी कारणों को निर्धारित करके खारिज कर दिया गया है। वास्तव में, निर्णय की विचित्र प्रकृति यह है कि न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए कुछ ही निर्णयों को पढ़ा है, इसके बजाय न्यायालय ने सभी परिस्थितियों, डिजिटल, वैज्ञानिक, चिकित्सा साक्ष्यों और यहां तक कि मामले में विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों पर भरोसा किया है।
पिछले सप्ताह, एक स्थानीय अदालत ने ग्रीष्मा और उसके चाचा को हत्या के लिए दोषी ठहराया। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 24 वर्षीय दोषी ग्रीष्मा ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पिछले आपराधिक इतिहास की कमी और इस तथ्य का हवाला देते हुए सजा में नरमी की मांग की थी कि वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी है।
इसे भी पढ़ें: Sanjay Roy को हुई उम्रकैद की सजा, कोलकाता की लेडी डॉक्टर को आज मिला इंसाफ
अपने 586 पन्नों के फैसले में, अदालत ने कहा कि किए गए अपराध की गंभीरता पर दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पीड़ित शेरोन राज केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला का निवासी था।
मामले के बारे में:
यह मामला 14 अक्टूबर, 2022 का है, जब ग्रीष्मा ने कथित तौर पर अपने प्रेमी शेरोन राज को अपने घर पर हर्बल दवा में जहर मिलाकर जहर दे दिया था। 11 दिन बाद मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में इलाज के दौरान शेरोन की मौत हो गई।
शेरोन और ग्रीष्मा लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। हालांकि, ग्रीष्मा किसी और से शादी करने की योजना बना रही थी, इसलिए उसने शेरोन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की। जब शेरोन ने रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया, तो कथित तौर पर इसने हत्या को जन्म दिया।
मजिस्ट्रेट के सामने शेरोन का मृत्युपूर्व बयान, जिसमें उसने खुलासा किया कि उसने ग्रीष्मा द्वारा दी गई हर्बल दवा का सेवन बिना किसी नुकसान के किया था, जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अपराध को स्थापित करने में फोरेंसिक साक्ष्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शिल्पा के नेतृत्व में एक विशेष टीम द्वारा की गई सावधानीपूर्वक जांच के बाद पुलिस ने 25 जनवरी, 2023 को आरोप पत्र दायर किया। पिछले साल 15 अक्टूबर को शुरू हुआ मुकदमा इस साल 3 जनवरी को समाप्त हुआ। मामले में 95 से अधिक गवाहों की जांच की गई।