Friday, July 18, 2025
Latest:
Business

दिल्ली हाईकोर्ट का जोमैटो और CCI को नोटिस:जोमैटो-स्विगी केस की रिपोर्ट से नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को बाहर करने का आरोप; अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी

Share News

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (21 अप्रैल) को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) और जोमैटो (इटर्नल) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये नोटिस नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की याचिका पर दिया है। ये याचिका जोमैटो-स्विगी पर एंटी-कॉम्पिटिटिव आरोपों की जांच के दौरान NRAI को कॉन्फिडेंशियल रिंग (गोपनीय जानकारी तक एक्सेस) से बाहर करने पर लगाई गई थी। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को करेगी। दरअसल, CCI ने अप्रैल 2022 में यह नियम बनाया था कि एंटी-ट्रस्ट केस में सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही संवेदनशील डेटा दिखाया जाए, ताकि कंपनियों का बिजनेस सीक्रेट सुरक्षित रहे। NRAI को पहले इसमें शामिल किया गया था, लेकिन 14 अक्टूबर 2024 के CCI के आदेश के आदेश के बाद NRAI को कॉन्फिडेंशियल रिंग बाहर कर दिया गया था। 3 पॉइंट में समझें पूरा मामला जोमैटो-स्विगी ने कॉम्पिटिशन-नॉर्म्स के उल्लंघन की खबरों को भ्रामक बताया था इससे पहले फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी ने कॉम्पिटिशन नॉर्म्स के उल्लंघन की खबरों को भ्रामक बताया था। जोमैटो ने स्टेटमेंट में कहा कि वो अप्रैल 2022 से ही CCI की जांच के दायरे में है, जिसके तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ CCI को मामले की आगे की जांच करने की जरूरत थी। जोमैटो ने यह भी बताया कि CCI की तरफ से अभी तक कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है। कंपनी अपने कामकाज करने के तरीके का बचाव करने के लिए CCI के साथ सहयोग करना जारी रखेगी। जोमैटो ने कहा है कि ये मामला CCI के शुरुआती आदेश के बाद ही अप्रैल 2022 में स्टॉक एक्सचेंजेस के सामने रख दिया गया था। ये खबर पढ़ें जोमैटो-स्विगी पर कॉम्पिटिशन नॉर्म्स के उल्लंघन का आरोप: CCI ने कहा- दोनों कंपनियां अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस में शामिल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी को कॉम्पिटिशन नॉर्म्स यानी प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार CCI ने जांच में पाया है कि जोमैटो और स्विगी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज में शामिल पाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *