तेलंगाना HC ने कहा- बच्चे लेट नाइट थिएटर न आएं:सरकार नियम बनाए, सुबह 11 बजे से पहले, रात 11 बजे के बाद एंट्री न दें
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अंतरिम निर्देश में कहा है कि राज्य में सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री न दी जाए। कोर्ट ने सोमवार (27 जनवरी) को दो अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। कोर्ट ने स्टेट होम मिनिस्ट्री को निर्देश देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द सारे स्टेकहोल्डर्स से बात करके इस नियम को लागू कराएं। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में हैदराबाद में फिल्म पुष्पा-2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में एक महिला की मौत और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। लेट नाइट फिल्में देखना बच्चों की हेल्थ के लिए सही नहीं
कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस विजयसेन रेड्डी ने माना कि लेट नाइट फिल्में देखना बच्चों की हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सिनेमैटोग्राफर एक्ट का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक सुबह 8.40 और रात 1.30 बजे के बाद फिल्मों की स्क्रीनिंग अलाउड नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने कहा कि मल्टीप्लेक्स में आखिरी शो 1.30 बजे रात को होता है, इस टाइम पीरियड में फिल्में देखना बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। टिकटों और शोज की बढ़ोतरी के खिलाफ याचिका
दरअसल, तेलंगाना में फिल्म गेम चेंजर के टिकट प्राइस और शोज टाइमिंग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। बताया गया कि फिल्म को लाभ पहुंचाने के लिए शोज और टिकटों के दाम बढ़ाए गए हैं। इस मामले में कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द नियम बनाकर स्टेट में लागू करें। —————————
इससे जुड़ी खबर पढ़ें.. 1- अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस: बिना बताए अपनी फिल्म पुष्पा-2 देखने थिएटर पहुंचे थे हैदराबाद में फिल्म पुष्पा-2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ के चलते एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन, थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। दरअसल, अल्लू अर्जुन बुधवार रात बिना बताए संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आए थे। थिएटर के बाहर इकट्ठा हुए फैंस अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए उतावले हो गए। पूरी खबर पढ़ें..