Wednesday, July 9, 2025
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घर की रजिस्ट्री में पत्नी का भी नाम डालें:इससे ‌₹3 लाख तक की बचत, जानें प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने में टैक्स बचाने के 5 तरीके

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रियल एस्टेट निवेश के सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। बढ़ती आबादी और तेज शहरीकरण के चलते हाउसिंग सेक्टर कुछ साल से अच्छी ग्रोथ भी देख रहा है। इस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) स्थापित की थी। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, दक्षता बढ़ाना और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा करना है। इससे निवेशकों के बीच रियल एस्टेट को लेकर भरोसा बढ़ा है। इस सेक्टर में निवेश करके आप खुद के घर का सपना पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही न सिर्फ अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, बल्कि आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी ले सकते है। जानते हैं कैसे… प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से पहले जान लें अधिकतम टैक्स लाभ लेने के ये पांच तरीके 1. स्टाम्प ड्यूटी की छूट
घर की कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। धारा 80सी के तहत इस पर आप 1.50 लाख रुपए तक छूट ले सकते हैं। यदि ड्यूटी इससे ज्यादा हो, तो दो या ज्यादा लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर सभी को समान छूट मिलेगी। यानी पत्नी के साथ मिलकर इस छूट को 3 लाख रुपए तक पहुंचा सकते हैं। 2. ब्याज पर कटौती
यदि आप मकान खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो ऐसी स्थिति में चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 24 के तहत कुल आय में 2 लाख रुपए तक कटौती का लाभ ले सकते है। मूलधन पर भी धारा 80सी के तहत 1.50 लाख तक छूट पा सकते हैं। 3. एक घर बेचा, दूसरा मकान खरीदने पर छूट
यदि आप एक रेसीडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर दूसरा मकान खरीदना चाहते हैं, तो धारा 54 आपकी मदद करेगी। इसके तहत पुरानी प्रॉपर्टी बेचने से जितना भी प्रॉफिट हुआ, यदि उस पूरी रकम से आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पुरानी प्रॉपर्टी से हुए मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। शर्त ये होगी कि बेची और खरीदी गई, दोनों प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल ही हों। यदि आप जमीन जैसी कोई अन्य प्रॉपर्टी बेचकर तैयार मकान खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आयकर कानून की धारा 54एफ के तहत छूट मिलेगी। लेकिन यह कटौती समान कानून की धारा 54 के तहत मिली छूट से कम होगी। 4. प्रॉपर्टी न्यूनतम 24 माह होल्ड करना अच्छा
यदि आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी को न्यूनतम 24 महीने अपने पास रखने के बाद बेचते हैं तो आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। यदि इससे पहले प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको नॉर्मल स्लैब रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। 5. होम लोन लें, अपनी पूंजी से रिटर्न कमाएं
यदि आपके पास घर खरीदने के लिए जरूरत भर कैश हो, तो भी 8-8.5% बयाज पर होम लोन ले सकते हैं। बचा पैसा म्यूचुअल फंड जैसे ज्यादा रिटर्न वाले साधनों में निवेश करके सालाना 10-15% रिटर्न कमा सकते हैं।

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