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अनिल अंबानी की कंपनी के बैंक खाते जब्त होंगे:26 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए SEBI ने आदेश दिया

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कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है। 26 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए सेबी ने ये आदेश दिया है। ये जुर्माना 3 महीने पहले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़े एक मामले में लगाया गया था। बीते दिनों SEBI को अपनी जांच में पता चला था कि RHFL के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की थी। सेबी ने 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब RBEP एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को नोटिस भेजा था और 15 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने को कहा था। जुर्माना नहीं भर पाने के बाद सेबी ने अब ये नया आदेश दिया है। SEBI के नोटिस के अनुसार, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के 26 करोड़ रुपए के बकाया में ब्याज और रिकवरी कॉस्ट शामिल है। 3 महीने पहले SEBI ने अनिल अंबानी बाजार से बैन किया था
फंड की हेराफेरी के मामले में 3 महीने पहले SEBI ने अनिल अंबानी को सिक्योरिटी मार्केट (शेयर बाजार, डेट, डेरिवेटिव) से 5 साल के लिए बैन कर दिया था। तब अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था और उनके किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगा दी थी। वहीं रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को 6 महीने के लिए बैन किया है और 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। SEBI की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक, जांच में पता चला था कि RHFL के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया, लेकिन दिखाया की ये फंड लोन के तौर पर दिया गया है। अनिल 1983 में रिलायंस से जुड़े थे, बंटवारा जून 2005 में हुआ था

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